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पाकिस्तान में कपूर खानदान की हवेली पर मालिकाना हक वाली याचिका पेशावर हाईकोर्ट ने खारिज की, 2016 से राष्ट्रीय धरोहर
The Fact India: बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर की पाकिस्तान स्थित हवेली पर मालिकाना हक वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी। पेशावर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई की। इस बेंच में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और अब्दुल शकूर शामिल थे। 2016 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने राज कपूर की इसी हवेली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था।
पेशावर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की हवेली पर कब्जे से जुड़े एक आदेश को ध्यान में रखते हुए सुनाया। दिलीप कुमार की ये हवेली पेशावर के लोकप्रिय किस्सा ख्वानी बाजार में स्थित है। इस हवेली को नवाज शरीफ की सरकार 2016 में ही राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर चुकी है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कि क्या कभी इस हवेली में राज कपूर रहे हैं।
इस पर जस्टिस शकूर ने आर्कियोलॉजी विभाग से पूछा कि क्या उनके पास कोई दस्तावेज हैं, जिससे पता चल सके कि राज कपूर का परिवार कभी इस हवेली में रहा था? पेटीशन दायर करने वाले सईद मुहम्मद के वकील सबाहु्द्दीन खत्ताक ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ने 1969 की एक नीलामी के दौरान इस हवेली को खरीद लिया था। तब से वो ही इसके मालिक हैं। वकील खत्ताक ने दावा किया कि किसी भी विभाग के पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिससे साबित हो सके कि राज कपूर या उनका परिवार कभी इस हवेली में रहा था। हालांकि, जजों की बेंच ने फिर भी मामला सिविल कोर्ट में ले जाने की बात कही।
राज कपूर की ये हवेली अब बहुत ही जर्जर हालत में है। 40 से 50 कमरे वाली शानदार पांच मंजिला इमारत का टॉप और चौथा फ्लोर ढह चुका है। इसके मौजूदा मालिक इस हवेली को ढहाकर यहां एक कॉमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते हैं। हालांकि, आर्कियोलॉजी विभाग इसके खिलाफ है। वो इस हवेली के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस धरोहर को सहेजकर रखना चाहता है।
राज कपूर की हवेली के बारे में मशहूर है कि 1947 में पार्टीशन से पहले शादी की पार्टी देने के लिए लोगों की पहली पसंद होती थी। हवेली में बुकिंग नहीं मिलने के चलते 6-6 महीने डेट्स आगे बढ़ानी पड़ती थीं। लेकिन भूकंप के बाद इसकी हालत खराब होती गई। 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इन घरों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था पर इसे संरक्षित करने के लिए कोई झांकने तक नहीं पहुंचा था।