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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
9%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों’ बयान पर राहुल को गांधी को 2 साल की सजा, जमानत भी मिली

The Fact India: राहुल गांधी ने 2019 में 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...' बयान दिया था। इस बयान से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि कुछ देर बाद ही राहुल को जमानत भी मिल गई। सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे।

 

कोर्ट में राहुल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उधर, कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए। राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए जज ने पूछा कि वह कुछ कहना चाहते हैं? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं। जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है तो कम से कम सजा दी जाए।

 

वहीं, अभियोग पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं। जो लोग कानून बनाते हैं, वही तोड़ेंगे तो इसका समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जाए। राहुल को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं।

क्‍या राहुल गांधी की संसद की सदस्‍यता रद्द होगी
जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों (विधायकों-सांसदों) की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा।

 

राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 (3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। बशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे।

‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों’  बयान पर राहुल को गांधी को 2 साल की सजा, जमानत भी मिली

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