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खंडवा में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को फांसी और उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- मृत्युदंड से कम सजा पर्याप्त नहीं, घर से उठा ले गया था दोषी
- April 21, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: मध्य प्रदेश के खंडवा में झोपड़ी में सोती हुई चार साल की बच्ची उठाकर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या की कोशिश करने वाले को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की भी सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिस बर्बरता से आरोपी ने बच्ची के साथ घटना की, उसे देखते हुए मृत्युदंड की सजा से कम नहीं हो सकता। इसके लिए उम्रकैद पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक कि प्राण नहीं निकल जाएं।
मामले में कोर्ट ने 6 महीने के अंदर फैसला सुना दिया। पैरवी अभियोजन पक्ष से डीपीओ चंद्रशेखर हुक्मलवार ने की। घटना 31 अक्टूबर 2022 की है। आरोपी खालवा का रहने वाला राजकुमार (20) पिता गंगाराम है। राजकुमार खंडवा से 10 किलोमीटर दूर जसवाड़ी रोड पर स्थित राजपूत ढाबे पर काम करता था। ढाबे के पीछे ही आदिवासी परिवार रहता है। घटना वाले दिन चार साल की बच्ची परिवार के साथ खेत में बनी झोपड़ी में सो रही थी। राजकुमार सोती हुई बच्ची को रात में उठा ले गया। आरोपी बच्ची को रामनगर चौकी क्षेत्र में सुनसान क्षेत्र में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद हत्या की नीयत से बच्ची का गला घोंटा। बच्ची के बेहोश होने पर उसे मरा समझकर घर से डेढ़ किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। इधर, परिवार वालों ने बच्ची की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी।
ढाबे के अन्य कर्मचारी से पता चला तो शक के आधार पर पुलिस ने राजकुमार को हिरासत में ले लिया। बच्ची के बारे में पूछताछ पर वह कहने लगा कि उसे मारकर फेंक दिया है। आरोपी के बताए अनुसार झाड़ियों को हटाया, तो बच्ची अर्धनग्न हालत में पड़ी मिली थी। वह हिल-डुल रही थी। पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया। उसे इंदौर रेफर कर दिया था। हालांकि बच्ची की जान बच गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी राजकुमार को मृत्यु दंड सुनाया। इसके अलावा धारा 307 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही, धारा 363, 450 और 201 के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई है।
- Post By Santosh