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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
9%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र शास्त्री का भाई गिरफ्तार, कोर्ट ने दी जमानत, दलित परिवार के शादी में की थी फायरिंग

The Fact India: शादी समारोह में लोगों को धमकाने के मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग उर्फ सौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शालिगराम को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से शालिगराम की न्यायिक हिरासत मांगी थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शालिगराम को जमानत दे दी। नौ दिन पहले पुलिस ने शालिगराम पर एफआईआर दर्ज की थी।

बता दें कि पंडित धीरेंद्र शास्‍त्री के भाई शालिगराम का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वह सिगरेट पी रहा था। साथ ही हाथ में कट्टा लेकर शादी समारोह में शामिल लोगों को धमका रहा था। पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी पक्ष के वकील शिव प्रताप सिंह ने बताया कि शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। वकील शिव प्रताप ने कहा कि अदालत में दलील रखी गई कि जिस वीडियो में कट्टे की बात कही जा रही है, वह स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दूसरे वीडियो पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक की उसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो जाती।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी (डीओपी) प्रवेश अहिरवार ने बताया कि शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी के जमानत का हमने विरोध किया। कोर्ट ने निवेदन किया कि मामला गंभीर है। आरोपियों ने दलित परिवार के घर शादी में हंगामा किया। जातिसूचक शब्द कहे गए। फायर किया गया। आज भी पीड़ित परिवार दहशत में है। ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए।

कोर्ट द्वारा कहा गया कि अपराध 7 वर्ष से कम सजा से दंडनीय है। आरोपियों ने पहली बार इस प्रकार का कृत्य किया है, इसलिए जमानत दी जाती है। उधर, पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो और परिवार की रिपोर्ट के आधार पर शालिगराम पर मारपीट, धमकाने, जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी जांच एसडीओपी खजुराहो को सौंपी गई थी।

आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला
11 फरवरी को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में अहिरवार समाज के एक परिवार में बेटी की शादी थी। परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला किया। इस बात का पता चलने पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई शालिगराम रात करीब 12 बजे अपने कुछ साथियों के साथ शादी समारोह स्‍थल पर पहुंचकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ की। लोगों को धमकाया।

डरे-सहमे परिवार के लोगों ने शादी रोक दी। बारात लौट गई और रिश्तेदार भी चले गए। हालांकि काफी समझाइश के बाद शादी उसी रात हो गई। शालिगराम की इस हरकत का वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद भारी जन आक्रोश के चलते पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दूल्हे आकाश अहिरवार ने आरोप लगाया था कि 11 फरवरी की रात जब बाराती खाना खा रहे थे।

डीजे पर राई बज रही थी। तभी शालिगराम ने आकर जातिसूचक शब्दों के साथ गालियां देना शुरू कर दिया। शादी में व्यवधान डाला। उसके हाथ में पिस्टल थी। उसने दो से तीन फायर भी किए। आकाश ने बताया कि बागेश्वर धाम में 18 तारीख को सामूहिक विवाह होना था। ये लोग चाह रहे थे कि मेरी शादी भी वहीं हो, जिसके लिए धीरेंद्र शास्त्री ने घर पर खबर भी भेजी थी, मगर हमने सामूहिक विवाह में शादी करने से मना कर दिया। इस पर शालिगराम भड़क गया।

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