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संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. आज की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करना होगा.
एफिडेविट में एएसआई यह बतायेगा कि मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं. जामा मस्जिद कमेटी ने पिछली सुनवाई पर एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की थी. एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी थी. एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि अभी रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है.
मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर एएसआई ने अपना जवाब दाखिल किया था, मस्जिद कमेटी ने एएसआई के जवाब पर भी आपत्ति की थी. जिसमें कहा था कि उनकी आपत्तियों के कई पैराग्राफ का जवाब एएसआई ने नहीं दिया है. हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ जामा मस्जिद की साफ सफाई का आदेश दिया था.
संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के काम की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी. हिंदू पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है. 2 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है.
हालांकि मस्जिद कमेटी ने रमजान शुरू होने से पहले रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने रमजान के महीने में रोजेदारों कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए साफ सफाई की मांग को मंजूर किया था. मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को लेटर देकर एएसआई से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी. एएसआई ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रंगाई पुताई की इजाजत मांगी गई है.
