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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
11%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 142

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
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Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
65%
डीके शिवकुमार
18%
मल्लिकार्जुन खड़गे
12%
बता नहीं सकते
6%
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फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
42%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
8%
फिल्मों को हिट करने के लिए
42%
कुछ बता नहीं सकते
8%
Total count : 12

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SI भर्ती मामला : आज हाईकोर्ट में जवाब पेश करेगी भजनलाल सरकार

SI भर्ती मामला : आज हाईकोर्ट में जवाब पेश करेगी भजनलाल सरकार
Pooja Parmar
January 9, 2025

राजस्थान की भजनलाल सरकार आज हाई कोर्ट (Rajasthan HC) में जवाब पेश करते हुए यह बताने वाली है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 (SI Exam 2021) वो रद्द करेगी या नहीं. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को दो दिन का समय दिया था, ताकि वह अपना जवाब दाखिल कर सके. इस मामले में आज सुनवाई निर्धारित की गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई स्टे एप्लीकेशन पर भी फिर से सुनवाई होनी है.

'सरकार ने नहीं की आदेश की पालना'

राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते बताया, 'राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को इस भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस आदेश की पालन नहीं कर रही है. कोर्ट में यह मामला उठाया गया था और हमने यह भी कहा कि तमाम एजेंसियां यह कह चुकी हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए. एसओसी, पुलिस मुख्यालय, एजी साहब और यहां तक कि कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस पर अपनी राय दी है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही है. एक तरफ तो सरकार इसमें निर्णय नहीं कर रही है और दूसरी तरफ उनको फिल्ड पोस्टिंग दी जा रही है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसे अपनी अवमानना माना है.'

'कोर्ट आदेश की अवमानना न हो'

एडवोकेट नील ने आगे कहा, 'कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए टिप्पणी की कि आदेश की अवमानना न हो, इसलिए यथास्थिति के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाए. कोर्ट ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी कि किसी प्रकार का परिवर्तन या फेरबदल नहीं किया जाए और जो स्थिति है, उसे वैसे ही रखा जाए. 9 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है, जिसमें यह देखा जाएगा कि सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं. इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि कोर्ट इस पर कड़ा कदम उठाएगी और सरकार को निर्देशित जारी करेगी कि वह हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे.'

ट्रेनी SI की फील्ड पोस्टिंग पर भी सुनवाई

इतना नहीं, हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने पिछली सुनवाई में राजस्थान पुलिस मुख्यालय के उस आदेश पर भी फैसला सुनाया था, जिसमें ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेजने का निर्देश दिया गया था. इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जैन की बेंच ने कहा, 'यह भी कहा था कि यथा स्थिति बनाए रखी जाए, ट्रेनी एसआई को जहां रखा गया है, वहीं बने रहें और किसी प्रकार की फेरबदल न की जाए.' आज याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई इस स्टे एप्लीकेशन पर भी फिर से सुनवाई होगी.

SI भर्ती मामला : आज हाईकोर्ट में जवाब पेश करेगी भजनलाल सरकार