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राहुल बोले- भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने को तैयार
- March 24, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: मानहानि केस में सूरत कोर्ट द्वारा दो साल की सजा दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर में रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है। राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। राहुल गांधी ने फैसले के करीब तीन घंटे बाद ट्वीट कर लिखा, 'मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।'
उधर, राहुल गांधी की टीम सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को अगर वहां स्वीकार नहीं किया जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। कानूनी जानकारों के अनुसार, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग इस सीट पर कभी भी उप चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है।
राहुल गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा जा सकता है। अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊपरी अदालतें भी बरकरार रखती हैं तो वे अगले आठ साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। दो साल की सजा पूरी करने के बाद वह छह साल के लिए अयोग्य रहेंगे। राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस ने एक्शन की वैधानिकता पर भी सवाल उठाया है कि राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के साथ विमर्श कर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
बता दें कि 2019 में कर्नाटक की सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार दोपहर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था।
- Post By Santosh