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कंगना रणौत को मानहानि केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को कंगना की याचिका को खारिज कर दिया है , जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत से उत्पन्न मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक , बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 में जावेद की ओर से दायर मानहानि मामले में कंगना द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। कंगना ने जावेद अख्तर के खिलाफ एक क्रॉस-शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और उनकी गोपनीयता पर हमला करके उनकी निजता को आहत करने का आरोप लगाया था।
रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक ने आदेश पारित किया और कहा कि कार्यवाही को रोका नहीं किया जा सकता क्योंकि कंगना ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि मामले क्रॉस-केस के थे, और इसके बावजूद, जावेद अख्तर की शिकायत पहले दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा, 'इस स्तर पर याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। इससे पहले कंगना की ओर से कभी यह तर्क नहीं दिया गया कि दोनों मामले क्रॉस केस हैं।'
जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दायर मानहानि का मामला अंधेरी में मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है, उनके खिलाफ कंगना की शिकायत पर सत्र न्यायालय ने रोक लगा दी थी। अपनी रिट याचिका में, कंगना ने कहा था कि दोनों मामलों की उत्पत्ति 2016 में एक बैठक में हुई थी, इसलिए उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
साल 2020 में, जावेद ने कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कथित अफेयर को लेकर ऋतिक रोशन के साथ उनकी लड़ाई के बीच उन्हें अपने घर बुलाकर धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद कंगना ने कथित तौर पर 'जबरन वसूली और आपराधिक धमकी' के लिए जावेद के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज की थी।