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केरल हाईकोर्ट ने कहा- ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं, आईएसआईएस पर, सभी छह याचिकाएं खारिज, फिल्म देशभर में रिलीज
The Fact India: फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर रोक लगाने वाली छह याचिकाओं को केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। रोक लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि आईएसआईएस पर आधारित है। ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रोड्यूसर ने दलील दी कि यह फिल्म 32,000 नहीं, तीन महिलाओं की कहानी है। शुक्रवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ चार भाषाओं में देशभर में रिलीज हो गई।
मामले की सुनावाई केरल हाईकोर्ट के जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट पहले ही फिल्म के रिलीज और बैन की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर चुका है। इस फिल्म का विरोध केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर तक ने की थी। बता दें कि ‘द केरला स्टोरी’ पर बैन लगाने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी।
बता दें कि ‘द केरला स्टोरी’ पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म के रिलीज होने से देश में धार्मिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। इसे जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा और जस्टिस सी सरवनन की वेकेशन बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप लास्ट मोमेंट पर क्यों आ रहे हैं? अगर पहले आते तो हम किसी को फिल्म देखने और फैसला करने के लिए कह सकते थे। आप फिल्म देखे बिना भी आए हैं। केरल हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह की चुनौती पर सुनवाई कर रहा है।
द केरला स्टोरी, केरल की महिलाओं के ग्रुप के बारे में बनी फिल्म है जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) में शामिल हो जाता है। फिल्म पांच मई शुक्रवार को रिलीज हो रही है। सीबीएफसी ने फिल्म की रिलीज से पहले इसमें 14 कट लगाने कहे थे। 26 अप्रैल को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। दो मिनट 45 सेकेंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे कॉलेज जाने वाली चार युवतियां एक आतंकी संगठन से जुड़ जाती हैं।