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ईडी से नहीं बच पा रहे केजरीवाल, अब दिल्ली हाईकोर्ट में कहा - दौहरा रवैया है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर पेश एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का दौहरा रवैया है. निचली अदालत में केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि कोर्ट चाहे तो उन्हें रिमांड पर भेज दे. लेकिन यहां पर वो खुद रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं. यह अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया है. राजू ने कहा कि ये इस याचिका की आड़ में एक जमानत याचिका है. यह कुछ और नहीं बल्कि पीएमएलए की धारा 45 से बचने के लिए जमानत याचिका है.
एएसजी राजू ने कहा कि अगर रिमांड पर भेजे जाने के पहले आदेश को और इसमें गिरफ्तारी को हाईकोर्ट रद्द भी कर दे तब भी ऐसी सूरत में निचली अदालत के रिमांड पर भेजे जाने के बाद के दो आदेश कायम रहेंगे क्योंकि उन्हे यहां चुनौती नहीं दी गई है. ईडी की ओर पेश राजू ने कहा कि ऐसा कहना ग़लत होगा कि चुनाव के समय केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया. ईडी काफी समय से जांच कर रही थी. इसमें समय लगता है. आज उनका एटीट्यूड है कि वो तो संत हैं, जबकि ये बहुत टैक्टफुली किया गया है. ईडी ने बहुत मेहनत से सबूत एकत्र किए हैं. ये सवाल ही नहीं उठता कि मेरे घर से कुछ पैसा नहीं मिला, पैसा तो गोवा चुनाव में खर्च हो गया.
मुख्यमंत्री हैं, इसलिए गिरफ्तार नहीं होंगे?
राजू ने कहा कि केजरीवाल को नियम के तहत गिरफ्तार किया गया. उनकी पत्नी को सूचना दी गई. 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश कर दिया गया. राजू ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से दो दिन पहले हत्या कर देगा तो वो क्या वो ये कह सकता है कि चुनाव है मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती. आम आदमी अगर अपराध करता है तो जेल जाता है. मुख्यमंत्री हों, इसलिए गिरफ्तार नहीं होंगे, ये क्या दलील है. आप देश को लूटेंगे और कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा क्योंकि चुनाव है.