Categories
Vote / Poll
BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?
Vote / Poll
डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?
Vote / Poll
कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?
Vote / Poll
फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?
Recent Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!
Recommended Posts
Featured Posts
मनी लांड्रिंग मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पांच अप्रैल तक, पूर्व डिप्टी सीएम ने किताबें मांगी
- March 22, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: शराब नीति केस से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। उन्हें पांच अप्रैल तक कस्टडी में रहना होगा। पांच दिन की ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया गया। सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए किताबों के लिए एप्लिकेशन दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को किताबें दे दी जाएंगी।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनों ही शराब नीति केस की जांच कर रही हैं। सिसोदिया को ईढी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। मनीष 17 से 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर थे। 23 मार्च से तीन अप्रैल तक उनकी कस्टडी सीबीआई के पास रहेगी। बीते शुक्रवार को ईडी ने कोर्ट में कहा था कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था। लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं।
ईडी के वकील जोहैब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिये और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।
वहीं, सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि ईउी ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ? यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ। कन्फ्रंट कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती। जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर चुकी है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है? ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है।
- Post By Santosh