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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
10%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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यूपी के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म, बसपा से थे सांसद, चार साल की सजा मिलने के 56 घंटे बाद सांसदी गई

The Fact India: गैंगस्‍टर मामले में चार साल की सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। शनिवार को उन्हें गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्‍टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के 56 घंटे बाद उनकी संसद सदस्‍यता को रद्द कर दिया गया। इसी मामले में अफजाल के भाई माफिया मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। मुख्तार बांदा जेल में बंद है। अफजाल को गाजीपुर के जिला जेल में बंद किया गया है।

 

तत्‍कालीन भाजपा विधायक कृष्‍णानंद राय की हत्‍या के दो साल बाद 2007 में मुख्‍तार-अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाया गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में कोर्ट अंसारी भाइयों को बरी कर चुका है। लेकिन गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी से जुड़ा है।

 

23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि जज के छुट्‌टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। पिछले दिनों अफजाल अंसारी ने कहा था कि हम पर हत्या का जो केस लगा था उसमें कोर्ट बरी कर चुका है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का कोई आधार नहीं बनता है। कोर्ट पर भरोसा है। दरअसल, हत्या से बरी होने की बात को आधार बनाते हुए अफजाल गैंगस्टर केस के खिलाफ हाईकोर्ट गया था। हालांकि वहां राहत नहीं मिली थी।

 

बता दें कि गैंगस्‍टर मामले में गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को मुख्‍तार-अफजाल को सजा सुनाई थी। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 वर्षों की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। जबकि उसके बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया।कोर्ट में अफजाल अंसारी के खिलाफ सात पुलिसकर्मियों ने गवाही दी। वहीं, बचाव में 3 लोगों ने गवाही दी। अफजाल पर गाजीपुर के भांवरकोल थाने में कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इसी केस के आधार पर अफजाल पर गैंगस्टर लगाया गया।

 

अफजाल के वकील ने कहा कि पूर्व में उनके ऊपर लगे सभी आरोपों में वह बरी हो चुके हैं। उनका कोई गिरोह या गैंग नहीं है। वहीं, अफजाल ने कोर्ट में खुद को दोष मुक्त किए जाने की अपील भी की गई। 2019 में अफजाल अंसारी गाजीपुर से बसपा की सीट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को 119392 वोटों से हराया था। इससे पहले 2014 में उन्होंने सपा की सीट से चुनाव लड़ा था।

यूपी के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म, बसपा से थे सांसद, चार साल की सजा मिलने के 56 घंटे बाद सांसदी गई

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