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Vote / Poll
BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?
अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
30%
10%
90%
70%
Total count : 138
Vote / Poll
डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?
अजय सिंह किलक
शिव देशवाल
अन्य
56%
26%
18%
Total count : 7524
Vote / Poll
कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?
सिद्देरमैया
डीके शिवकुमार
मल्लिकार्जुन खड़गे
बता नहीं सकते
67%
13%
13%
7%
Total count : 15
Vote / Poll
फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?
समुदाय विशेष को टारगेट करना
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
फिल्मों को हिट करने के लिए
कुछ बता नहीं सकते
33%
11%
44%
11%
Total count : 9
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कलकत्ता हाईकोर्ट: समय पर भुगतान न करने पर बिल्डिंग प्रमोटर पर अदालत सख्त, आरोपी का जुर्माना किया दोगुना
Manish Gaur
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कोलकाता में एक अनधिकृत तीन मंजिला इमारत के निर्माण की लागत का भुगतान करने में विफल रहने पर एक प्रमोटर पर एक लाख रुपये का जुर्माना दोगुना कर दो लाख रुपये कर दिया है। अदालत ने 12 मार्च को बिल्डिंग प्रमोटर की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दक्षिण कोलकाता के नंदीबागान इलाके में तीन मंजिला घर को नियमित करने की मांग की गई थी, जो अनधिकृत तरीके से बनाया गया था।
पहले के आदेश को याचिकाकर्ता ने दी थी चुनौती
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को 18 मार्च तक उस पर लगाए गए एक लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। आरोपी ने ऐसा न करके आदेश के खिलाफ अदालत की खंडपीठ का रुख किया था। न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कहा कि खंडपीठ द्वारा पिछले आदेश पर कोई रोक नहीं लगाए जाने के कारण जुर्माना को दोगुना किया जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया और इसे 22 मार्च तक भुगतान करने का निर्देश दिया।
ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए- कोर्ट
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अनधिकृत निर्माण में शामिल लोगों को अच्छा सबक दिया जाना चाहिए ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को लागत के भुगतान के लिए समय अवधि बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखता है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की थी, जिसे 18 मार्च तक किया जाना था।
कोर्ट ने दिखाया मामले पर सख्त रुख
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि बढ़ी हुई लागत के भुगतान का आदेश तय समय में नहीं चुकाने की स्थिति में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के वकील ने 12 मार्च को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता को इमारत के आगे के निर्माण को रोकने के लिए नोटिस दिया गया था क्योंकि यह बिना किसी मंजूरी के किया जा रहा था।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को 18 मार्च तक उस पर लगाए गए एक लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। आरोपी ने ऐसा न करके आदेश के खिलाफ अदालत की खंडपीठ का रुख किया था। न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कहा कि खंडपीठ द्वारा पिछले आदेश पर कोई रोक नहीं लगाए जाने के कारण जुर्माना को दोगुना किया जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया और इसे 22 मार्च तक भुगतान करने का निर्देश दिया।
ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए- कोर्ट
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अनधिकृत निर्माण में शामिल लोगों को अच्छा सबक दिया जाना चाहिए ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को लागत के भुगतान के लिए समय अवधि बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखता है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की थी, जिसे 18 मार्च तक किया जाना था।
कोर्ट ने दिखाया मामले पर सख्त रुख
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि बढ़ी हुई लागत के भुगतान का आदेश तय समय में नहीं चुकाने की स्थिति में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के वकील ने 12 मार्च को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता को इमारत के आगे के निर्माण को रोकने के लिए नोटिस दिया गया था क्योंकि यह बिना किसी मंजूरी के किया जा रहा था।