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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
10%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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Premarital Sex: इंडोनेशिया में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना अपराध

The Fact India: इंडोनेशिया में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना गैर कानूनी हो गया है। इसे अपराध की श्रेणी में रखते हुए सजा का प्रावधान किया गया है। इंडोनेशियाई संसद ने शादी से पहले सेक्स को बैन करने वाले बिल पर साइन कर दिए। इस नए कानून के मुताबिक, अब सिर्फ पति और पत्नी ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं। वहीं दिलचस्प मामला यह है कि  अगर शादीशुदा दंपती अपने पार्टनर के बजाय किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह भी अपराध के दायरे में होगा। इसकी भी सजा सुनिश्चित की गई है।

सजा का कैसा है प्रावधान

अविवाहित पुरूष या महिला अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं और इसकी जानकारी मां-बाप को हो जाती है। अगर माता-पिता अपने अविवाहित बच्चे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित है। वहीं, शादीशुदा दंपती के मामले में तब कार्रवाई होगी, जब कोई महिला या पुरुष अपने पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज कराएगा। नए पारित कानून के तहत अदालत में ट्रायल चलने से पहले शिकायत वापस भी ली जा सकती है, लेकिन अगर एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो दोषी को कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। अविवाहितों द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर उनको एक साल की जेल हो सकती है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इंडोनेशिया में इस कानून का पहले हुआ था विरोध
प्री-मैरिटल सेक्स को बैन करने के लिए इंडोनेशिया में करीब तीन साल पहले भी सरकार ने प्रयास किया था। इस कानून लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन हजारों लोग इस कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। तब उन्होंने कानून को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन बताया था। उस दौरान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे।

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