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सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को दी अंतरिम जमानत, कोर्ट ने कहा- बयान संभल कर दें
- February 23, 2023 Author : Team Fact India JP
The Fact India: दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में गुरुवार को रायपुर जाते समय पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारा गया था। खेड़ा के गिरफ्तार होते ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गए।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने दोपहर 3 बजे सुनवाई की। इसके बाद खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी गई। खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को चेतावनी भी दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने आपको प्रोटेक्शन (गिरफ्तारी से) दिया है। लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा कि हम भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। इधर, पार्टी नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा- टाइगर जिंदा है।
खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक और राहत मिल गई है। खेड़ा के खिलाफ तीन जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। असम में एक जगह और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने दर्ज तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
हालांकि असम में दर्ज केस के आधार पर खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट खेड़ा की गिरफ्तारी और तीनों केस को क्लब करने को लेकर 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। इधर, शाम को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खेड़ा को 30 हजार के बांड पर अंतरिम जमानत दे दी। द्वारका कोर्ट ने असम पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की मांग पर यह फैसला सुनाया। अंतरिम जमानत मिलने के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि असम पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी को लेकर न ही मुझे पहले से कोई सूचना दी गई और न ही कोई नोटिस मिला।
- Post By Team Fact India