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मानहानि केस मामले में राहुल की अर्जी पर आज आ सकता है फैसला, संसद सदस्यता की बहाली का मार्ग हो सकता है प्रशस्त
- April 20, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत की एक सत्र अदालत गुरुवार को फैसला सुना सकती है। इस मामले में सूरत की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक दोपहर तक अदालत का फैसला आ सकता है। एक स्थगन आदेश संसद सदस्य के रूप में गांधी की बहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वहीं इस मामले में सूरत की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है।
बता दें कि 2019 में कर्नाटक की एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन का समय दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
जब सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और जुर्माना लगाया तो उसके अगले ही दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता को निरस्त कर दिया गया। संसद की इस कार्रवाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान पूर्णेश मोदी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मानहानि के मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई है। पीएम मोदी के वकील हर्ष टोलिया ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद भी कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं की। कोर्ट से मिली सजा के कारण राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है, लेकिन वे चुनाव और उसकी जीत का तर्क दे रहे हैं।
- Post By Santosh