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उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का आरोपी फरहाद को मिली जमानत; एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने कहा- षड्यंत्र में शामिल होने का कोई आरोप नहीं
The Fact India: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत मिल गई है। 24 अगस्त को आरोपी फरहाद की जमानत पर बहस हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत देते हुए कहा कि उस पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है। उसके पास से तलवार बरामद हुई है या नहीं। तलवार भोंटी थी या धारदार। इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है।
एनआईए कोर्ट के जज रविंद्र कुमार ने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने के कोई आरोप नहीं है। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।
सुनवाई के दौरार फरहाद के वकील अखिल चौधरी ने कोर्ट से कहा था कि जब घटना हुई, उस समय दर्ज एफआईआर में आरोपी का कोई नाम नहीं था। न ही उसे नामजद किया गया था।
वकील अखिल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मीनाकारी का काम करता है। जिस तलवार के बरामद होने का दावा अभियोजन पक्ष की ओर से किया गया है। वह भोंटी है। उस तलवार पर मीनाकारी का काम करके बेचने के लिए रखा गया था। वह भी आरोपी के पास से बरामद नहीं होकर उसके पारिवारिक मकान से बरामद हुई है।
आरोपी के वकील ने कहा कि एनआईए ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में चार्जशीट पेश की थी। उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया। उसके खिलाफ षड्यंत्र के भी कोई साक्ष्य नहीं है। न ही ऐसा कोई साक्ष्य एनआईए ने पेश किया है। जिससे यह साबित होता हो कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा हो।
जमानत का विरोध करते हुए एनआईए की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक टीपी शर्मा ने कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से तीन मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में पहले भी उसके पास से तलवार बरामद की जा चुकी है। जो तलवार इस बार बरामद की गई है। वह नुकीली है। इसने एक समूह में भाग लेते हुए सिर धड़ से अलग करने के नारे भी लगाए थे। बता दें कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।