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तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान को तीन साल की सजा, पुलिस ने किया गिरफ्तार; कोट लखपत जेल भेजे गए, 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
The Fact India: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को जिला-सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने खान को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इसके बाद लाहौर पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन को उनके जमान पार्क स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। इमरान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक, खान को लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाया गया है। इसी के साथ वो अगले 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। इसके साथ ही वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। इससे पहले शनिवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी जब इमरान कोर्ट नहीं पहुंचे तो जज ने फैसला सुना दिया।
बता दें कि तोशाखाना केस दो तरह से चल रहा है। इसमें पूर्व पीएम इमरान की सुनवाई अदालत में हो रही है। इसके अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एंटी करप्शन एजेंसी पूछताछ के लिए बुला रही है। इसकी वजह तोशाखाना के करोड़ों रुपये के तोहफे बुशरा ने ही बेचने के लिए दिए थे।
इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि मेरी पत्नी घरेलू महिला हैं। उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा, उन्हें पूछताछ से राहत दी जाए। दूसरी तरफ, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान के खिलाफ बेहद पुख्ता सबूत हैं और यही वजह है कि वो किसी न किसी बहाने से सुनवाई को लंबे वक्त तक लटकाना चाहते हैं।
बुशरा बीबी को अब तक कुल 13 बार जांच एजेंसी ने पेश होने के लिए नोटिस दिया है। लेकिन वो एक भी बार पेश नहीं हुई हैं। इसके बाद जांच एजेंसी ने अखबारों में एक इश्तिहार निकलवाया और कहा कि अगर बुशरा बीबी पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।