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मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, राहुल को नहीं मिली फौरी राहत, जून में कोर्ट सुना सकता है आदेश
- May 2, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने फौरी राहत नहीं दी है। कोर्ट अब जून में इस पर फैसला सुनाएगा। बीते शुक्रवार को राहुल गांधी के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था यह कोई गंभीर अपराध नहीं है। उन्होंने मर्डर नहीं किया, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। हम आरोप साबित होने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो उन पर आठ साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। सिंघवी ने नवजोत सिंह सिद्धू का उदाहरण देते हुए कहा कि जब सिद्धू को सजा पर स्टे मिल सकती है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं?
हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने सूरत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया पूर्णेश मोदी का बयान भी पढ़ा। सवाल उठाते हुए कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी या विजय माल्या किसी जाति से नहीं आते हैं, तो शिकायतकर्ता की भावनाएं कैसे आहत हुईं? मोदी सरनेम कई जातियों में आता है। उपनाम मोदी कई जातियों और समुदायों में पाया जाता है। शिकायतकर्ता ने कैसे तय किया कि राहुल गांधी ने केवल उन्हीं के बारे में बात की है?
बता दें कि बीते 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। कांग्रेस नेता ने कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की अपील की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
गौरतलब है कि यह केस 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने चुनावी रैली में पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से बदनाम किया है।
- Post By Santosh