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विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जयपुर हाईकोर्ट का नोटिस, चार सप्ताह में देना होगा जवाब
The Fact India: राजस्थान में हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले जारी किया गया है। एसीबी ने गुरुवार को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में याचिका लगाई और वॉयस सैंपल लेने की इजाजत मांगी थी। इस पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी हुआ है। वेकेशन जज जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा की अदालत ने नोटिस जारी किया है।
एसीबी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉयस सैंपल लेने के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एसीबी ने एडीजे कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दायर की थी। यहां भी रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक, हाईकोर्ट के नोटिस का मतलब यह नहीं है कि उनके वॉयस सैंपल लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को नोटिस का जवाब 4 सप्ताह में कोर्ट में देना होगा। जवाब पेश होने के बाद दोबारा सुनवाई होगी। इसके बाद तय होगा कि एसीबी को वॉयस सैंपल लेने के लिए इजाजत मिलेगी या नहीं।
राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को कोर्ट में पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौड़ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट व एडीजे कोर्ट कोर्ट ने केवल इस आधार पर हमारी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि सीआरपीसी में इस तरह का आदेश देने का कोई प्रावधान नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में 2019 का आदेश कहता है कि जब तक संसद इसे लेकर कोई कानून नहीं बना देती है। मजिस्ट्रेट इस तरह का आदेश दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निचली अदालत एक अन्य सह अभियुक्त संजय जैन के वॉयस सैंपल लेने के आदेश दे चुकी है। परंतु गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में अर्जी खारिज कर दी गई।
यह मामला साल 2020 का है। उस समय अशोक गहलोत व सचिन पायलट गुट के विधायक होटल में बाड़ेबंदी में थे। सोशल मीडिया में तीन ऑडियो क्लिप सामने आए थे। इसके बाद उस समय सरकार में तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में इसे लेकर एक शिकायत दी थी।