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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
10%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
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Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
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Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का आरोपी जावेद की जमानत खारिज, दूसरा आरोपी फरहाद पर कल आएगा आदेश; 2022 में हुई थी जघन्य हत्या

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का आरोपी जावेद की जमानत खारिज, दूसरा आरोपी फरहाद पर कल आएगा आदेश; 2022 में हुई थी जघन्य हत्या
Santosh Pandey
August 31, 2023

The Fact India: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले का आरोपी मोहम्‍मद जावेद की जमानत खारिज हो गई है। गुरुवार को एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपी जावेद की जमानत याचिका खारिज की। एनआईए कोर्ट ने आरोपी की दलीलों को खारिज कर दिया। एनआईए ने दोनों आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया था। दूसरा आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला की जमानत याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट आदेश सुनाएगी।

 

गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और UAPA एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था।

 

एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित यूएपीए एक्ट व आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था। गौरतलब है कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। बुधवार से मामले में चार्ज बहस शुरू होगी।

 

आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला की ओर से बहस करते हुए वकील अखिल चौधरी ने कहा था कि आरोपी पर यूएपीए का कोई चार्ज नहीं है और न ही उसे षड्यंत्र का दोषी माना गया है। उसे केवल आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है।

 

फरहाद के घर से केवल एक भोंटी तलवार बरामद हुई थी। ऐसे में उस पर भी आर्म्स एक्ट नहीं लग सकता है। वहीं, एनआईए की ओर से कहा गया कि दोनों आरोपी षड्यंत्र में शामिल है। दोनों को अगर जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे केस प्रभावित होगा। ऐसे में दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज की जाए।

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का आरोपी जावेद की जमानत खारिज, दूसरा आरोपी फरहाद पर कल आएगा आदेश; 2022 में हुई थी जघन्य हत्या

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