Categories
Vote / Poll
BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?
Vote / Poll
डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?
Vote / Poll
कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?
Vote / Poll
फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?
Recent Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!
Recommended Posts
Featured Posts
मानहानि केस मामले में दोषी ठहराने के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज, जज ने सिर्फ एक शब्द डिसमिस्ड कहा, राहुल जाएंगे हाईकोर्ट
- April 20, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: मानहानि केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्ट में आए और राहुल की याचिका पर केवल एक शब्द कहे डिसमिस्ड (खारिज)। 13 अप्रैल को ही दोनों पक्षों की दलीलें जज मोगेरा ने सुन ली थी। तब उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
राहुल गांधी ने अपनी याचिका के साथ दो एप्लीकेशन दायर की है। राहुल ने सूरत कोर्ट के दो साल की जेल के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। इस पर तीन मई को सुनवाई होनी है। इस याचिका के साथ दो एप्लीकेशन भी दिए हैं। पहली एप्लीकेशन में राहुल ने जमानत दिए जाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने फैसले तक अंतरिम जमानत दे रखी है। दूसरी एप्लीकेशन में राहुल ने फैसला आने तक दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे गुरुवार (आज) को कोर्ट ने खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा को दलील दी थी कि मानहानि का केस उचित नहीं था। केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सजा मिलना अन्याय है। मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी ने कोर्ट से कहा था कि राहुल गांधी बार-बार मानहानि वाले बयान देने के आदी हैं।
इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा है कि कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। वहीं, भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि गांधी परिवार का घमंड टूट गया। ओबीसी समुदाय खुश है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस समुदाय का अपमान किया है।
बता दें कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था- ‘’एक छोटा सा सवाल है-इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी कैसे है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी…और भी थोड़ा ढूढ़ेंगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे’’। राहुल गांधी के इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था।
इसी साल 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए सजा को 30 दिन दिन के लिए निलंबित रखा था। सूरत कोर्ट के फैसले के अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अगर गुरुवार को एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा राहुल की याचिका को मान लेते तो उनकी संसद सदस्यता बहाली का रास्ता खुल जाता।
- Post By Santosh