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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
10%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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मानहानि केस में राहुल गांधी पहुंचे गुजरात हाईकोर्ट, 27 अप्रैल को सुनवाई की संभावना, सजा के बाद संसद सदस्यता हो गई थी रद्द

The Fact India: मानहानि केस के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में मोदी सरनेम केस में सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। राहुल की याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। मानहानि के केस में सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।

 

बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द बोले- डिसमिस्ड, यानी खारिज। जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

सूरत के सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल के वकील आरएस चीमा ने एडिशनल सेशन कोर्ट के जज आरपी मोगेरा को दलील दी थी कि मानहानि का केस उचित नहीं था। केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी।  उन्होंने कहा था कि सत्ता एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सजा मिलना अन्याय है। मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी बार-बार मानहानि वाले बयान देने के आदी हैं।

 

राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। इसके बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा। राहुल बंगला खाली कर सोनिया गांधी के आवास में शिफ्ट हो चुके हैं।

 

आपको बता दें कि 23 मार्च को सूरत में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल ने 13 अप्रैल, 2019 को एक चुनावी रैली में कहा था, सभी चोरों का समान उपमान मोदी ही कैसे है।

मानहानि केस में राहुल गांधी पहुंचे गुजरात हाईकोर्ट, 27 अप्रैल को सुनवाई की संभावना, सजा के बाद संसद सदस्यता हो गई थी रद्द

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