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सु्प्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश, कहा- हेट स्पीच में बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करें, कार्रवाई में देरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा
- April 28, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर बिना शिकायत तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हेट स्पीच पर पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है। न्यायाधीश गैर-राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है। उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पहले पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर नफरत फैलाने वाले बयान देने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को ऐसे मामलों में बिना शिकायत के केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश का दायरा बढ़ा दिया है।
- Post By Santosh