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सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने कहा- ज्ञानवापी में वुजू के लिए छह टब रखे जाएंगे, 70 मीटर दूर मोबाइल टॉयलेट होगा, व्यवस्था सिर्फ ईद तक
- April 21, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: वाराणसी के ज्ञानवापी में वुजू की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार को ज्ञानवापी परिसर में छह टब उपलब्ध कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पानी की व्यवस्था करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे। यह व्यवस्था केवल ईद तक रहेगी। इसके बाद डीएम निरीक्षण करेंगे। बता दें कि वुजूखाना 11 महीने से सील है।
मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर वुजू स्थल और टॉयलेट की व्यवस्था कराने की मांग की थी। इसको लेकर छह अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि वुजू के लिए ड्रम से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रमजान में नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए वुजू स्थल और टॉयलेट की व्यवस्था कराई जाए।
14 अप्रैल को छुट्टी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को निर्देश दिया था कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम श्रद्धालुओं के वुजू के लिए सही व्यवस्था कराने के लिए एक बैठक करें। डीएम ने बैठक कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दी थी।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से कहा कि वुजू के लिए छह टब दिए जाएंगे। सीजेआई ने कहा कि हम आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग जैसी संरचना से करीब 70 मीटर की दूरी बाहर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है।
मुस्लिम पक्ष के वादी सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि हमारी मांग थी कि वुजूखाने के बगल में ही शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन कोर्ट ने 70 मीटर दूर मोबाइल टॉयलेट लगाने के आदेश दिए हैं। यह मस्जिद परिसर से भी काफी दूर हो जाएगा।
वाराणसी के डीएम एस. राजलिंगम ने 18 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर का निरीक्षण किया था। मुस्लिम पक्षकारों से बात की। बैठक में मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के प्रमुख सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि परिसर में नमाजियों को वुजू करने के लिए स्थाई जगह नहीं है। गर्मी और धूप के बीच वुजू के पानी के निकलने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, परिसर में टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है।
मुस्लिम पक्ष की इस मांग को लेकर हिंदू पक्ष के लोगों ने काफी विरोध जताया है। कहा है कि 11 महीने से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित वुजूखाने को उस समय वाराणसी के ही जिला जज की अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया था। वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हिंदू पक्ष के वादियों ने परिसर के अंदर वुजू के लिए किसी प्रकार के नए निर्माण पर आपत्ति जताई है। हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा है कि आदि विश्वेश्वर के परिसर में किसी तरह का टॉयलेट बनाना अनुचित है। यह मंदिर गरिमा के लिए सही नहीं है।
- Post By Santosh