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राजस्थान में छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम गहलोत ने दिए आदेश; स्कूाल कॉलेजों में निगरानी के लिए सिविल ड्रेस में रहेगी पुलिस
The Fact India: राजस्थान में महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार देर रात कानून व्यवस्था की बैठक की। इसमें अफसरों को आदतन मनचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। चरित्र प्रमाण पत्र में छेडछाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए। आदतन मनचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक का एक्शन लिया जाए। हालांकि, अभी सीएम ने मौखिक आदेश दिए हैं। इसके लिए भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी नौकरी के पात्रता नियमों में बदलाव करना होगा।
सीएम गहलोत ने छेड़छाड़ करने वाले मनचलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए हैं। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में मनचलों पर निगरानी के लिए पुलिस सिविल ड्रेस में रहेगी। जिन जगहों पर मनचलों की शिकायतें ज्यादा हैं। वहां पर खास निगरानी की जाएगी। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में प्वाइंट तय करके वहां निगरानी बढ़ाई जाएगी। जल्द ही प्रदेश भर में मनचलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा।
बैठक में सीएम गहलोत ने अफसरों से कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का रिकॉर्ड रखा जाए।
बैठक में सीएम ने छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए छेड़छाड़ में शामिल आदतन मनचलों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे लोगों के नाम आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे। डेटाबेस में ऐसे लोगों के नाम मिलान करके वे अगर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके आवेदन ही रिजेक्ट हो जाएंगे।