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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
10%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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बिना आईडी प्रूफ के बदले जाते रहेंगे 2000 के नोट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा; 30 सितंबर तक बदल सकते है नोट

बिना आईडी प्रूफ के बदले जाते रहेंगे 2000 के नोट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली  हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा; 30 सितंबर तक बदल सकते है नोट
Santosh Pandey
July 10, 2023

The Fact India: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट नहीं बदले जाने संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। बिना किसी आईडी प्रूफ के 2000 रुपये के नोट बदले जाते रहेंगे। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्‍याय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 29 मई को फैसले में कहा था कि यह आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन है। इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए।

 

अश्विनी उपाध्‍याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि आप सब्जी वाले को 2000 का नोट देते हैं, तो क्या वो आपसे आईडी प्रूफ मांगेगा। यह शासन का मसला है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या आप कहेंगे कि सभी अवैध हैं?

 

19 मई को आरबीआई ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है। रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि वो 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने बताया था कि 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत यह फैसला लिया गया है।

 

लोग किसी भी बैंक में एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं, जबकि डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। इसके तीन बाद 23 मई से देश भर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रोसेस शुरू हो गई। लोग बैंकों में अपने नोट बदलने के लिए पहुंच रहे हैं।

 

आरबीआई ने एक बार फिर लोगों से अनुरोध किया है कि वे 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 से पहले बदल लें। किसी भी तरह की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए आखिरी समय का इंतजार न करें। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 जून तक बैंकों को 2000 रुपए के 76 फीसदी नोट मिले हैं। अब तक वापस आए नोटों की टोटल वैल्यू 2.72 लाख करोड़ रुपए है।

 

आरबीआई के अनुसार सर्कुलेशन से वापस मिले 2,000 रुपए के कुल बैंक नोटों में से लगभग 87 फीसदी डिपॉजिट के रूप में हैं और शेष लगभग 13 फीसदी को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल दिया गया है।

बिना आईडी प्रूफ के बदले जाते रहेंगे 2000 के नोट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली  हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा; 30 सितंबर तक बदल सकते है नोट

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