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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
10%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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फिर NCB दफ्तर पहुंचे आर्यन खान, शर्त पूरी कर बॉडीगॉर्ड के साथ लौटे

The Fact India: मुंबई में क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी के मामले में आरोपी आर्यन खान शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समक्ष पेश हुए. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन (Aryan Khan) की आज पहली पेशी थी. दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देते हुए जो 14 शर्तें लगाई थी, उनमें एक शर्त यह थी कि उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. आर्यन खान हाईकोर्ट की इसी शर्त को पूरा करने के लिए आज एनसीबी दफ्तर में पेश हुए.

इन 14 शर्तों पर मिली है जमानत

  1. आर्यन की ओर से 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड जमा करना था, जो उन्होंने कर दिया।
  2. कम से कम एक या ज्यादा जमानती देने थे, यह भी हो चुका।
  3. NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
  4. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते।
  5. ड्रग्स जैसी किसी एक्टिविटी में मिलने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
  6. इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है।
  7. हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा।
  8. केस की तय तारीखों पर अदालत में मौजूद होना होगा।
  9. किसी भी समय पर बुलाए जाने पर NCB ऑफिस जाना होगा।
  10. मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे।
  11. एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद इसमें किसी तरह की देरी नहीं करेंगे।
  12. आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो।
  13. आरोपी निजी तौर पर या फिर किसी और से गवाहों को धमकाने, प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेगा।
  14. अगर आवेदक/आरोपी इनमें से कोई भी नियम तोड़ता है तो NCB के पास यह अधिकार है कि वह उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है।
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