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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
10%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सीजेआई ने कहा- सीधे हमारे पास आना ठीक परंपरा नहीं

The Fact India: शराब नीति केस में गिरफ्तार दिल्‍ली के पूर्व उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सीबीआई रिमांड पर चल रहे सिसोदिया को सीजेआई की बेंच ने उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि सीधे हमारे पास आने का क्‍या मतलब। आप हाईकोर्ट जाइए। गलत परंपरा को हम बढ़ावा नहीं दे सकते।

सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह फौरन सुनवाई के लिए याचिका दी। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। शाम चार बजे सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि मामला दिल्ली का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। आपके पास कई कानूनी विकल्प हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। हम याचिका खारिज कर रहे हैं।

इससे पहले सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी ने पत्रकार विनोद दुआ के केस का हवाला देते हुए मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दुआ के खिलाफ कोरोना महामारी से निपटने के केंद्र की आलोचना पर देशद्रोह का मामला रद्द कर दिया था। दुआ सीधे सुप्रीम कोर्ट आए थे। मंगलवार शाम, जब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई शुरू की तो कहा कि उनके (सिसोदिया) मामले से विनोद दुआ केस का कोई संबंध नहीं है। पत्रकार का मामला भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में था, जबकि सिसोदिया का मामला कथित भ्रष्टाचार का है।

इस पर सिंघवी ने तर्क दिया कि सिसोदिया की गिरफ्तारी गलत है, क्योंकि उनका नाम सीबीआई की चार्जशीट में नहीं था। सीबीआई का यह बहाना है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट जाइए। हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम इस स्तर पर इसे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, यह एक बहुत गलत मिसाल होगी। आप ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप दिल्ली में हैं।

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