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बिना डॉक्यूमेंट के 2000 के नोट बैंकों से बदलने के मामले में भाजपा नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर रोक लगाने की मांग की
The Fact India: बिना डॉक्यूमेंट के 2000 के नोट बदलने के आदेश के खिलाफ भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की है। उन्होंने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की है। उधर, मंगलवार से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। इधर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ न लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चार महीने का समय दिया है। आराम से नोट बदलिए। लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लें।
आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि 30 सिंतबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर (वैध) रहेंगे। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा करते हुए 30 सितंबर तक बैंकों में नोट बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है।
सोमवार को आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करते हुए बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए, इसका रोजाना हिसाब रखें।
शक्तिकांत दास ने कहा कि जो भी परेशानी आएगी, उसे हम दूर करेंगे। हम भी बैंकों के जरिए इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत ही हमने 2000 के नोट सर्कुलेशन से हटाने का काम शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि पहले भी दुकान में लोग 2000 के नोट लेने से कतराते थे। हमारे ऐलान के बाद यह शायद और बढ़ होगा। हमने कहा था कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा। आप 2000 के नोटों से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे।