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बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस मामले में बृजभूषण और सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश; 15 जून को दिल्ली पुलिस ने पेश की थी चार्जशीट
The Fact India: छह बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस मामले में भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और उनके सेक्रेटरी विरोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।
बता दें कि 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा डब्ल्यूएफआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है।
बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा, सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए हैं।
इससे पहले इस केस की सुनवाई एक जुलाई को हुई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए सात जुलाई की तारीख तय की थी।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर बीते मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कैंसिलेशन रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी है।
कोर्ट ने एक अगस्त तक जवाब मांगा है। इस दौरान जज ने कहा कि कोर्ट नाबालिग का पक्ष जनना चाहता है। नाबालिग का पक्ष आने के बाद ही कोर्ट केस को रद्द करने पर फैसला लेगा।