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कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय के भाई अवधेश राय की हत्या में दोषी मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा; घटना के 32 साल बाद आया फैसला
The Fact India: उत्तर प्रदेश का बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सोमवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्तार को दोषी ठहराया गया। दोपहर दो बजे कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हत्याकांड के 32 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है। मुख्तार बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे।
घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था
उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहुराबीर इलाके में अवधेश राय का घर था। तीन अगस्त, 1991 को घड़ी में दोपहर के करीब एक बज रहे थे। अपने भाई अजय राय के साथ अवधेश घर के बाहर खड़े थे। उसी समय मारुति वैन से पांच हमलावर उनके घर के सामने पहुंचे। अवधेश और अजय राय कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियार से अवधेश राय पर फायरिंग शुरू कर दी। वारदात के बाद अजय राय ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, तो वे अपनी वैन छोड़कर मौके से भाग गए। खून से लथपथ भाई को अजय राय हमलवारों द्वारा छोडे गए वैन से नजदीकी कबीर चौरा अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अवधेश राय को 4 गोली लगने की बात सामने आई थी। इस हत्याकांड की वजह वर्चस्व की जंग बताई गई थी। दरअसल, वाराणसी में उस वक्त बृजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में टशन चल रही थी। अवधेश राय का परिवार बृजेश सिंह का करीबी था। इसी के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार के वकील अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि इस फैसले में कई कमियां हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं, अभियोजन के वकील अनुज यादव ने कहा कि फांसी की सजा की उम्मीद थी। लेकिन, हम फैसले से संतुष्ट हैं। अगर मुख्तार पक्ष हाईकोर्ट जाएगा तो हम वहां भी इसी दम-खम के साथ केस लड़ेंगे।