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BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
9%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
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डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
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26%
अन्य
18%
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Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
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Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्‍पणी- पति-पत्नी के बीच अननेचुरल संबंध की संभावना नहीं, एफआईआर रद्द करने का आदेश, कांग्रेस विधायक पर लग थे आरोप

मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्‍पणी- पति-पत्नी के बीच अननेचुरल संबंध की संभावना नहीं, एफआईआर रद्द करने का आदेश, कांग्रेस विधायक पर लग थे आरोप
Santosh Pandey
September 22, 2023

The Fact India: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस एमएलए उमंग सिंघार के मामले में फैसला देते कहा कि पति-पत्‍नी के बीच अननेचुरल संबंध की संभावना नहीं है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने सिंघार के खिलाफ हुई एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट का विस्तृत आदेश शुक्रवार को सामने आया।

 

साल 2022 में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी व कांग्रेस नेत्री ने अप्राकृतिक यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। इस पर विधायक के खिलाफ दुष्‍कर्म समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था।

 

केस दर्ज होने के बाद से ही सिंघार फरार थे। अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट इंदौर में आवेदन दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्‍होंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

 

गुरुवार को सिंघार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने टिप्‍पणी की कि पति-पत्नी के बीच अननेचुरल संबंध की संभावना नहीं है। अगर उनके बीच प्राकृतिक संभोग के अलावा कुछ भी किया जाता है तो वह अप्राकृतिक नहीं है। महिला अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत केस नहीं दर्ज करवा सकती। कांग्रेस विधायक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। अत: उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाए।

 

हाईकोर्ट में उमंग सिंघार के अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने तर्क दिया था कि आदिवासी समाज में तीन शादियां की जा सकती हैं। वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंध बनाने की भी छूट होती है। जो आरोप मेरे मुवक्किल की पत्नी ने लगाए हैं, वे झूठे हैं। बीते कुछ वर्षों में इस तरह के मामले पति को फंसाने के लिए सामने भी आए हैं। वकील ने इसी तरह के अन्य मामलों का संदर्भ भी दिया।

 

उमंग सिंघार मध्य प्रदेश के एक आदिवासी नेता है। वे धार जिले की गंधवानी सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। वे लगातार तीन बार से इसी सीट से बतौर विधायक चुने गए हैं। सिंघार पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेत्री जमुना देवी के भतीजे हैं।

मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्‍पणी- पति-पत्नी के बीच अननेचुरल संबंध की संभावना नहीं, एफआईआर रद्द करने का आदेश, कांग्रेस विधायक पर लग थे आरोप

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