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सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले की सुनवाई टाली, अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी
- April 12, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी। बताया जा रहा है कि दूसरे केसों पर लंबी बहस होने के कारण अगली तारीख दी गई है। इससे पहले दो मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। इसके बाद अगली तारीख 12 अप्रैल की तारीख तय की गई थी।
बता दें कि 23 जून 2017 को भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10ए के तहत नरोत्तम मिश्रा को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।
14 जुलाई 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी।
शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की अपील दायर की थी। इसके बाद 16 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति से दो मार्च को पेड न्यूज केस में सुनवाई की तारीख तय की। लेकिन दो मार्च को सुनवाई टलने के बाद 12 अप्रैल की तारीख तय की गई। एमपी के इस चर्चित केस में राजेन्द्र भारती की ओर से पैरवी करने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेता एवं वकील कपिल सिब्बल, पूर्व मंत्री पी. चिदम्बरम और सांसद विवेक तन्खा कोर्ट में पेश हुए थे।
अब कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनकी जगह कांग्रेस पार्टी किसी अन्य सीनियर वकील को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेगी। बता दें कि 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने को लेकर राजेन्द्र भारती ने 2009 में निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। आठ साल तक निर्वाचन आयोग में सुनवाई चली। आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में माना था। 23 जून 2017 को आरपीआई एक्ट की धारा 10ए में नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था।
- Post By Santosh