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बैंकों में 70 फीसदी 2000 के नोट वापस आए, 30 सितंबर तक बदल सकते हैं नोट; आरबीआई ने 19 मई को वापस लेने की घोषणा की थी
THe Fact India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। अब तक 70 फीसदी 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुल कीमत 2.62 लाख करोड़ रुपए है। आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। 19 मई को नोट वापस लेने की घोषणा करते हुए आरबीआई ने बताया था कि 31 मार्च तक 2,000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपए था।
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं। बैंक में 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे।
हालांकि लेन-देन के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 तक या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
नवंबर, 2016 में 2000 का नोट मार्केट में आया था। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं, 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए जा चुके हैं।