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पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का आठवा सत्र शुरू हो गया है. राजस्थान विधानसभा के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक पल रहा. 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन को संबोधित किया. इसके बाद बिल भी पेश किए गए.
राजस्थान यूनिवर्सिटीज में अस्थाई शिक्षक विधेयक : इसमें अस्थाई अध्यापकों को 180 दिन की समाप्ति के पश्चात नियमित करने की कवायद की जा सकेगी.
राजस्थान जेल विधेयक : जेल सुधारों, बंदियों के मानवाधिकारों के हक, बंदियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के गठन, सरकार को जेल प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सलाह के लिए राज्य जेल सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति शामिल है.
राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनेंस एंड सोशियल सांइसेंज संस्थान विधेयक : फिनटेक संस्थान जोधपुर में है और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जयपुर में खुलेगा.
राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल : इसमें सभी प्राइवेट शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों से जुड़ा कानून है. इसमें रजिस्ट्रेशन, फीस नियंत्रण और फीस वापसी के प्रावधान शामिल हैं.
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022 : राज्य सरकार नकल विरोधी कानून में संशोधन कर अधिकतम सजा 7 साल से बढ़ाकर उम्रकैद तक करने का प्रावधान है.
पेंशन एवं रोजगार एक्ट : मिनिमम इनकम गारंटी योजना में बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला को कम से कम 1000 रुपए हर महीने पेंशन देने का प्रावधान शामिल होगा. हर साल 15 प्रतिशत बढ़ोतरी गांव और शहरों में नरेगा के तहत 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान होगा.
राजस्थान विधि निरसन विधेयक : इसमें प्रदेश में गैर जरूरी कानूनों को हटाया जाएगा. जिनका अब कोई महत्व नहीं रह गया है.
राजस्थान स्टेट मेला प्राधिकरण विधेयक : प्रदेश में लगने वाले मेले या बड़े आयोजनों को लेकर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, ताकि व्यवस्थाओं निगरानी रखी जा सके.
राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक : महाराष्ट्र की तर्ज पर संगठित अपराधियों यानी माफिया के खिलाफ सरकार का कड़ा कानून. इसमें उम्रकैद से मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है.