Dark Mode

Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

View Results
अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
10%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

View Results
सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

View Results
समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

मध्य प्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत की पत्नियों की सम्मान निधि में होगी बढ़ोतरी; 15 अगस्त को 182 कैदियों की होगी रिहाई

मध्य प्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत की पत्नियों की सम्मान निधि में होगी बढ़ोतरी; 15 अगस्त को 182 कैदियों की होगी रिहाई
Santosh Pandey
July 25, 2023

The Fact India: मध्‍य प्रदेश सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों और इस युद्ध में हिस्‍सा लेने वाले दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की सम्‍मान निधि में बढ़ोतरी करने जा रही हे। वर्तमान में मध्यप्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने भूतपूर्व सैनिक और उनकी पत्नियों की संख्या 112 है। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सम्मान निधि अब 15 हजार रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। अभी 8 हजार रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि दी जा रही है।

 

गृहमंत्री ने यह भी बताया कि 15 अगस्त को आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 कैदी रिहा किए जाएंगे। गृहमंत्री ने यह भी साफ तौर पर कहा कि दुष्‍कर्म के अपराधियों की रिहाई नहीं की जाएगी। नरोत्‍तम मिश्रा ने बताया कि जिन बंदियों की सजा में अपील लंबित है, तो ऐसे केस में निराकरण के बाद ही इनकी रिहाई हो सकेगी।

 

उन्‍होंने कहा कि जिन्हें जुर्माने से दंडित किया गया है, राशि भरने के बाद ही रिहाई संभव होगी। किसी दूसरे केस में भी उन्हें सजा हुई है, तो उस केस की सजा पूरी होने पर रिहाई होगी। जिन्हें दूसरे केस में जमानत नहीं मिली, उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जाएगा, सजायाफ्ता के रूप में नहीं।

 

गृह एवं जेल मंत्री ने कहा कि पहले आजीवन कारावास वाले कैदी साल में दो बार रिहा किए जाते थे। लेकिन हमने सुधार करते हुए साल में चार बार कैदी रिहा करने लगे। ऐसा देखने में आया है कि कुछ कैदियों की अवधि हो जाती है, लेकिन उनकी रिहाई 4-5 महीने बाद 15 अगस्त, 26 जनवरी को होती थी। नरोत्‍तम मिश्रा ने कहा कि साल में अब 4 बार में कैदी रिहा किए जा रहे हैं। गांधी जयंती और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी इसमें पिछले साल से बढ़ाई गई है।

मध्य प्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत की पत्नियों की सम्मान निधि में होगी बढ़ोतरी; 15 अगस्त को 182 कैदियों की होगी रिहाई

You May Also Like